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म्यूचुअल फंड्स में निवेश के नियम 1 जुलाई से बदल गए, जानिए आपके निवेश पर क्या असर होगा

1 जुलाई से किसी पूल अकाउंट से म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इनवेस्टमेंट का पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक अकाउंट में जाएगा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 01, 2022 पर 5:04 PM
म्यूचुअल फंड्स में निवेश के नियम 1 जुलाई से बदल गए, जानिए आपके निवेश पर क्या असर होगा
स्टॉक एक्सचेंजों के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स को भी इस नियम का पालन करना होगा।

म्यूचुअल फंड्स स्कीम (Mutual Fund Scheme) में निवेश का तरीका 1 जुलाई से बदल गया है। अगर आप एमएफ (MF) में इनवेस्ट करते हैं तो आपके लिए इस बारे में जानना जरूरी है। 1 जुलाई से किसी पूल अकाउंट से म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश की इजाजत नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि इनवेस्टमेंट का पैसा निवेशक के बैंक अकाउंट से सीधे म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक अकाउंट में जाएगा।

स्टॉक एक्सचेंजों के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स को भी इस नियम का पालन करना होगा। नए नियम की वजह से शुरुआत में इनवेस्टर्स और निवेश के प्रोसेस से जुड़े दूसरे पक्षों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है।

MF Utility सहित सभी नॉन-एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म्स ने 1 जून से इस नियम का पालन करना शुरू कर दिया है। उन्हें शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन, धीरे-धीरे दिक्कतें घट रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनवेस्टमेंट प्रोसेस से जुड़े सभी पक्षों के नियम का पालन शुरू कर देने से दिक्कतें खत्म हो जाने की उम्मीद है।

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