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Sebi ने Mutual Fund यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का रखा प्रस्ताव, जारी किया कंसल्टेशन पेपर

SEBI ने शुक्रवार को एक कंसल्टेशन पेपर जारी कर म्यूचुअल फंड्स को भी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा

MoneyControl Newsअपडेटेड Jul 08, 2022 पर 9:20 PM
Sebi ने Mutual Fund यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का रखा प्रस्ताव, जारी किया कंसल्टेशन पेपर
Sebi ने Mutual Fund यूनिट्स पर भी इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों को लागू करने का रखा प्रस्ताव

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने शुक्रवार 8 जुलाई को एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया, जिसके तहत म्यूचुअल फंड्स (mutual fund) को भी इनसाइडर ट्रेडिंग (Insider Trading) से जुड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इसका मतलब है कि अगर किसी फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड्स से जुड़े अधिकारी के पास कोई ऐसी प्राइस सेंसिटीव इंफॉर्मेशन है, जो किसी भी स्कीम्स के नेट एसेट वैल्यू (NAV) को प्रभावित करती है, तो वह म्यूचुअल फंड यूनिट्स को नहीं बेच सकेंगे।

SEBI ने कंसल्टेशन पेपर में दो ऐसे वाकयों का जिक्र किया है, जिसके चलते उसे इस बदलाव पर सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि उसने इन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी है।

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