GST पोर्टल पर इनवॉइयस मैनेजमेंट की नई सुविधा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना हुआ आसान

GST पोर्टल पर पहली अक्टूबर से इनवायस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। अगले महीने से सभी GST कारोबारियों को इसी सिस्टम के ज़रिए अपने सेलर्स की बिलिंग और इनपुट टैक्स क्क्लेम को एडजस्ट करना पड़ेगा

अपडेटेड Oct 25, 2024 पर 7:32 PM
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। टैक्स एक्पर्ट्स का कहना है कि नए सिस्टम से टैक्स कंप्लायंस तो बढ़ेगा ही ITC मिसमैच की वजह से कारोबारियों को मिलने वाले GST नोटिस में भी कमी आएगी

GST COLLECTION : कारोबारियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना और रिटर्न दाखिल करना और आसान होगा। इनवॉयस मैनेजमेंट सिस्टम की नई सुविधा के जरिए अब कारोबारी न सिर्फ अपना ITC रिफंड खुद तय कर सकेंगे। बल्कि सही सही जीएसटी रिटर्न भी दाखिल कर सकेंगे। इसके लिए GST पोर्टल पर पहली अक्टूबर से इनवायस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो चुका है। अगले महीने से सभी GST कारोबारियों को इसी सिस्टम के ज़रिए अपने सेलर्स की बिलिंग और इनपुट टैक्स क्क्लेम को एडजस्ट करना पड़ेगा। यानि उनके पास अधिकार होगा कि वो सेलर्स से बिल को एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें या उन्हें पेंडिंग में डाल दें।

कंप्लायंस बढ़ेगा, ITC मिसमैच नोटिस में कमी आएगी

अगले महीने 14 नवंबर को जो GSTR 2B जेनेरेट होगी वो इनवायस मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित होगी। यानि जीएसटी कारोबारी जो भी एक्शन IMS के ज़रिए लेगा उसी आधार पर उसका प्री फिल्ड फाईनल रिटर्न GSTR 3B जेनेरेट होगा। टैक्स एक्पर्ट्स का कहना है कि नए सिस्टम से टैक्स कंप्लायंस तो बढ़ेगा ही ITC मिसमैच की वजह से कारोबारियों को मिलने वाले GST नोटिस में भी कमी आएगी।


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जनवरी से बंद हो जाएगा मैनुअल करेक्शन

नया सिस्टम समझना कारोबारियों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगले साल जनवरी से GSTR 3B में मैनुअल करेक्शन या चेंज़ करने पर रोक लग जाएगी। ऐसे में टैक्स एक्पर्ट्स की यही सलाह है कि हर महीने की 14 तारीख को ऑटोपॉपुलेट होने वाले GSTR 2B पर नज़र रखें और इनवायस मैनेजमेंट सिस्टम से उस पर समय रहते एक्शन लें ताकि जीएसटी न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आपके लिए भी गुड एंड सिंपल टैक्स बन सके।

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