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नए इनकम टैक्स बिल में होंगी 536 धाराएं, FM निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया पेश, जानें क्या-क्या हुए बदलाव

New Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार 13 फरवरी को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स एक्ट, 2025 पेश किया। इस नए एक्ट को आम जनता के लिए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए लाया गया है। यह बिल, मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा।

Moneycontrol Hindi Newsअपडेटेड Feb 13, 2025 पर 3:32 PM
नए इनकम टैक्स बिल में होंगी 536 धाराएं, FM निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में किया पेश, जानें क्या-क्या हुए बदलाव
New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल, मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा

New Income Tax Bill: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 पेश किया। इस नए बिल को आम जनता के लिए इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए लाया गया है। यह बिल, मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। नए बिल में कुल 536 धाराएं होंगी। वित्त मंत्री 1 फरवरी को अपने बजट भाषण के दौरान संसद के मौजूदा सत्र में इस बिल को पेश करने का ऐलान किया था।

नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य कठिन शब्दों के जाल और गैरजरूरी प्रावधानों को हटाकर और छोटे व सरल वाक्यों का इस्तेमाल करके इनकम टैक्स से जुड़ी नियमों के भाषा को सरल बनाना है। उदाहरण के लिए, इसमें ‘टैक्स ईयर’ नाम से एक नया शब्द पेश किया जा रहा है, जो ‘प्रीवियस ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ जैसे जटिल शब्दों को समाप्त कर देगा।

नया इनकम टैक्स बिल कुल 622 पन्नों का है। इसमें 536 धाराएं, 23 चैप्टर और 16 अनुसूचियां शामिल है। जबकि मौजूदा इनकम टैक्स बिल में 1961 में 298 धाराएं, 23 चैप्टर और 14 अनुसूचियां हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा।

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