शेयर बाजार में मौजूद 20 से अधिक पब्लिक सेक्टर कंपनियों (PSUs) ने अब तक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम का पालन नहीं किया है। SEBI के इस नियम के तहत शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने वाली कंपनी में प्रमोटर की अधिकतम हिस्सेदारी 75% तक सीमित होनी चाहिए। वहीं बाकी 25 फीसदी हिस्सेदारी पब्लिक शेयरधारकों के पास होने चाहिए। SEBI इस नियम का पालन करने के लिए कंपनियों को 3 साल का समय देती है। हैरानी की बात यह है कि शेयर बाजार में कई ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो दशकों से लिस्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो अब तक इस नियम का पालन नहीं कर पाई हैं।
