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गिरावट के बाद अब चमकेंगे रियल एस्टेट शेयर? सरकार ने वापस लाया प्रॉपर्टी से जुड़ा यह बड़ा नियम

Real Estates Stocks: रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में बुधवार 7 अगस्त को तेजी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज से लेकर मैक्रोटेक और प्रेस्टिज एस्टेट्स के शेयर शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी तक उछल गए। यह तेजी इस खबर के बाद आई कि सरकार प्रॉपर्टी बिक्री के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट से जुड़े लाभ को वापस बहाल करने जा रही है। इसके लिए फाइनेंस बिल में एक संसोधन की तैयारी है

Moneycontrol Newsअपडेटेड Aug 07, 2024 पर 9:55 AM
गिरावट के बाद अब चमकेंगे रियल एस्टेट शेयर? सरकार ने वापस लाया प्रॉपर्टी से जुड़ा यह बड़ा नियम
Real Estates Stocks: निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में बजट के बाद से अबतक 9% की गिरावट आ चुकी है

Real Estates Stocks: रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में बुधवार 7 अगस्त को तेजी देखने को मिली। गोदरेज प्रॉपर्टीज से लेकर मैक्रोटेक और प्रेस्टिज एस्टेट्स के शेयर शुरुआती कारोबार में 3 फीसदी तक उछल गए। रियल्टी शेयरों में यह तेजी इस खबर के बाद आई है कि सरकार प्रॉपर्टी बिक्री के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट से जुड़े लाभ को वापस बहाल करने जा रही। इसके लिए फाइनेंस बिल में एक संसोधन की तैयारी है। इस संसोधन के जरिए सरकार टैक्सपेयर्स को इजाजत देगी कि वह चाहे तो वह प्रॉपर्टी बेचने पर बिना इंडेक्सेशन लाभ के 12.5% की दर से टैक्स दें या इंडेक्सेशन लाभ के साथ 20% की उच्च दर से टैक्स दे।

हालांकि इंडेक्सेशन लाभ उसी प्रॉपर्टी पर मिलेगा, जो 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई हो। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल के जरिए बजट में किए जाने वाले संशोधन की लिस्ट थमाई। इसमें प्रॉपर्टी बिक्री के मामले में इंडेक्सेशन बेनेफिट के विकल्प को वापस लाने का भी प्रस्ताव शामिल है।

प्रस्तावित संसोधन में कहा गया है, "कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी जमीन या बिल्डिंग को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के तौर पर ट्रांसफर करने पर, नई योजना [इंडेक्सेशन के बिना @12.5%] और पुरानी योजना [इंडेक्सेशन के साथ @20%] के तहत अपने टैक्स की गणना कर सकता है और ऐसे टैक्स का भुगतान कर सकता है जो दोनों में से कम हो।"

रियल्टी सेक्टर के लिए यह खबर राहत भरी है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) को 20% से घटाकर 12.5% ​​करने की घोषणा की थी। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने इंडेक्सेशन लाभ को भी हटाने का ऐलान किया था। यह रियल्टी सेक्टर के लिए एक बड़ा झटका था।

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