सेबी ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को कोर सेटलमेंट गारंटी फंड (एसजीएफ) के ट्रांसफर की इजाजत दी है। इसका मतलब है कि एसजीएफ को करेंसी सेगमेंट से इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रांसफर किया जा सकेगा। कोर एसजीएफ सेफ्टी नेट की तरह होता है। एसजीएफ तब मदद करता है जब क्लियरिंग ब्रोकर्स किसी वजह से अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाते हैं। इससे सेटलमेंट में बाधा नहीं आती है। सेबी ने एक बार इस ट्रांसफर की इजाजत तब दी है जब एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी घट गई है।
