मर्चेंट बैंकर्स से कहा गया है कि वे प्री-आईपीओ (pre-IPO) और पोस्ट-आईपीओ (post-IPO) के लिए तैयार दस्तावेजों को स्टॉक एक्सचेंजों की ऑनलाइन रिपॉजिटरी में अपलोड करें। सेबी की तरफ से 5 दिसंबर को जारी सर्कुलर के मुताबिक, ये दस्तावेज सिर्फ संबंधित मर्चेंट बैंकर को ही उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन निगरानी के लिए इन दस्तावेजों को मार्केट रेगुलेटर को भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
