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Golden Tobacco case: दिवालिया कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ SEBI का बड़ा एक्शन; मार्केट से किया बैन, जुर्माना भी लगाया

Golden Tobacco case: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिवालिया गोल्डन टोबैको लिमिटेड के प्रमोटरों पर फंड डायवर्जन और गलत वित्तीय रिपोर्टिंग के गंभीर आरोपों में कार्रवाई की। संजय और अनुराग डालमिया समेत अधिकारियों पर मार्केट बैन और जुर्माना लगाया गया। जमीन सौदों में हेराफेरी भी उजागर हुई है। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 30, 2025 पर 3:03 PM
Golden Tobacco case: दिवालिया कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ SEBI का बड़ा एक्शन; मार्केट से किया बैन, जुर्माना भी लगाया
SEBI ने GTL के प्रमोटर संजय डालमिया को दो साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है।

Golden Tobacco case: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने दिवालिया हो चुकी गोल्डन टोबैको लिमिटेड (GTL) के प्रमोटरों के खिलाफ नया आदेश दिया है। इसमें कंपनी और उसके शीर्ष अधिकारियों पर फंड डायवर्जन यानी धन के दुरुपयोग और फाइनेंशियल डिटेल में गलतबयानी जैसे गंभीर आरोप हैं। सेबी ने गोल्डन टोबैको लिमिटेड की पूरी जांच के बाद शुक्रवार को यह फैसला लिया।

प्रमोटरों पर पाबंदी और जुर्माना

SEBI ने GTL के प्रमोटर संजय डालमिया को दो साल के लिए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है। उन पर ₹30 लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि डालमिया ने प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज (PFUTP) रेगुलेशन और लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (LODR) रेगुलेशन का उल्लंघन किया।

इसी तरह, गोल्डन टोबैको लिमिटेड के डायरेक्टर और प्रमोटर अनुराग डालमिया को डेढ़ साल के लिए कैपिटल मार्केट से दूर रहने का निर्देश दिया गया है। उन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, पूर्व निदेशक अशोक कुमार जोशी पर भी एक साल का प्रतिबंध और ₹10 लाख का जुर्माना लगाया गया है।

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