ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर आदित्य बिड़ला मनी (Aditya Birla Money) को बाजार नियामक सेबी से बड़ी राहत मिली है। इसके ऊपर ब्रोकर रेगुलेशन्स यानी ब्रोकर फर्म से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गलत पाया तो इसे सभी चार्जेज से बरी कर दिया। इससे जुड़ा आदेश 18 जुलाई को जारी हो गया है। यह मामला फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए शेयरों की खरीद-बिक्री से जुड़ा है और सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इसे संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आदित्य बिड़ला पर इसे लेकर सभी चार्जेज हटा दिए गए कि इसने ब्रोकर के तौर पर लापरवाही की।
