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Aditya Birla Money को बड़ी राहत, SEBI ने हटा दिए ये चार्जेज

ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर आदित्य बिड़ला मनी (Aditya Birla Money) को बाजार नियामक सेबी से बड़ी राहत मिली है। इसके ऊपर ब्रोकर रेगुलेशन्स यानी ब्रोकर फर्म से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गलत पाया तो इसे सभी चार्जेज से बरी कर दिया। इससे जुड़ा आदेश 18 जुलाई को जारी हो गया है

Edited By: Moneycontrol Newsअपडेटेड Jul 19, 2023 पर 9:02 AM
Aditya Birla Money को बड़ी राहत, SEBI ने हटा दिए ये चार्जेज
शेयरों की खरीद-बिक्री के मामले में आदित्य बिड़ला मनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और ब्रोकरेज ने अपनी बात रखी। इसके आधार पर अब सेबी का इस मामले में फाइनल ऑर्डर आया है।

ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर आदित्य बिड़ला मनी (Aditya Birla Money) को बाजार नियामक सेबी से बड़ी राहत मिली है। इसके ऊपर ब्रोकर रेगुलेशन्स यानी ब्रोकर फर्म से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था जिसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने गलत पाया तो इसे सभी चार्जेज से बरी कर दिया। इससे जुड़ा आदेश 18 जुलाई को जारी हो गया है। यह मामला फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए शेयरों की खरीद-बिक्री से जुड़ा है और सेबी ने अपनी जांच में पाया कि इसे संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आदित्य बिड़ला पर इसे लेकर सभी चार्जेज हटा दिए गए कि इसने ब्रोकर के तौर पर लापरवाही की।

Aditya Birla Money पर क्या लगे आरोप

सितंबर 2009 औ मार्च 2013 के बीच सेबी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे थे कि कुछ कंपनियों शेयरों को फिजिकल रूप से इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदल रही हैं यानी डीमैट खाते में डाल रही हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके इन्हें लंबे समय से निष्क्रिय पड़े खातों यानी डोरमैंट अकाउंट्स में बेच रही हैं। अब इससे जुड़े मामले में आदित्य बिड़ला मनी पर आरोप था कि इसने अपने एक ग्राहक अभय दत्तात्रेय के लेन-देन को लेकर अपनी क्षमता और प्रोफेशनलिज्म का पूरा उपयोग नहीं किया। आरोपों के मुताबिक ब्रोकरेज ने उचित तरीके से क्लाइंट के ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन नहीं किया। इसके अलावा इसने ग्राहक के लेन-देन की सूचना वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) को नहीं दी थी, जो उसकी आय के अनुरूप नहीं था।

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