मार्केट रेगुलेटर सेबी ने NSE की को-लोकेशन सर्विसेज के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), रवि नारायण, चित्रा रामकृष्ण, आनंद सुब्रमणियन और अन्य के खिलाफ कार्यवाही खत्म कर दी है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में 13 सितंबर को जारी आदेश में कहा, 'इस बात में कोई दो राय नहीं है कि को-लोकेशन फैसिलिटी के इस्तेमाल को लेकर NSE के पास पहले से कोई तय पॉलिसी नहीं थी।'
