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इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए SEBI का फीस पेमेंट प्लेटफॉर्म 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जानिए आपको होगा क्या फायदा

शुरुआत में सेबी के इस फीस पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैकल्पिक होगा। सेबी रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट्स के क्लाइंट्स फीस पेमेंट के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर का मानना है कि इससे अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी

MoneyControl Newsअपडेटेड Sep 17, 2024 पर 1:09 PM
इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए SEBI का फीस पेमेंट प्लेटफॉर्म 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, जानिए आपको होगा क्या फायदा
इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्लाइंट्स से मिलने वाले पैसे को आईए और आरए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

सेबी ने रजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवाइजर्स (आईए) और रिसर्च एनालिस्ट्स (आरए) के लिए फीस कलेक्शन प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए आईए और आरए अपने क्लाइंट्स से फीस का पेमेंट ले सकेंगे। मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि अभी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल वैकल्पिक होगा। इसका मतलब है कि क्लाइंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं होगा। यह प्लेटफॉर्म 1 अक्टूबर से काम करने लगेगा।

पेमेंट के हर तरीके के इस्तेमाल की सुविधा

इस पेमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में काफी चर्चा हो रही है। अनुमान है कि रजिस्टर्ड आरए (Research Analysts) और आईए (Investment Advisors)  इस प्लेटफॉर्म पर अपने क्लाइंट्स का रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। क्लाइंट डिटेल को वैलिडेट कर सकेंगे। हर क्लाइंट को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, NEFT, UPI सहित पेमेंट के सभी तरीकों का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। क्लाइंट्स से मिलने वाले पैसे को आईए और आरए के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

निवेशकों को फ्रॉड से बचाने में मिलेगी मदद

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