कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEBI ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के प्रमोटर्स के 2 प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट्स को अधिग्रहण नियमों के तहत एक छूट दी है। छूट यह है कि वह ओपन ऑफर लाए बिना कंपनी में शेयर और मताधिकार हासिल कर सकते हैं। शुक्रवार को जारी एक आदेश में SEBI ने कहा कि उसने पैसालो डिजिटल में शेयरों के प्रस्तावित डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अधिग्रहण के लिए सुनीति डोला प्राइवेट ट्रस्ट और सुलभ्य परमिता प्राइवेट ट्रस्ट को अधिग्रहण नियमों का पालन करने से छूट दी है।
