SEBI in Action: इस स्टॉक को मनमानी घटा-बढ़ा रहे थे, SEBI ने 16 एंटिटी पर ठोक दिया 77 लाख का जुर्माना

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने दिग्गज शुगर कंपनी के शेयर भाव के मैनिपुलेशन और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की है। इसे लेकर सेबी ने 16 एंटीटिज पर कुल मिलाकर करीब 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले के सेबी ने जांच के बाद यह जुर्माना लगाया है। जानिए यह पूरा मामला क्या है और सेबी ने क्यों सख्त कार्रवाई की है

अपडेटेड Jun 01, 2023 पर 11:20 AM
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SEBI के मुताबिक दो एंटिटीज ने आपस में ट्रेडिंग कर गायत्री शुगर्स के शेयरों में गलत तरीके से हलचल दिखाया। एक एंटिटी ने इसके भाव को जान-बूझकर बढ़ाने और इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इस प्रकार इस पूरी एक्टिविटीज में 16 एंटिटीज शामिल थीं।

SEBI in Action: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने दिग्गज  शुगर कंपनी गायत्री शुगर्स (Gayatri Sugars) के शेयरों के भाव के मैनिपुलेशन और अन्य नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कार्रवाई की है। इसे लेकर सेबी ने 16 एंटीटिज पर कुल मिलाकर करीब 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले के सेबी ने जांच के बाद यह जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जांच यह पता लगाने के लिए किया था की क्या 10 अप्रैल से 23 अप्रैल 2018 के बीच कुछ एंटिटीज ने सेबी के नॉर्म्स और PFUTP (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज) के नियमों का उल्लंघन किया था?

जांच में क्या पाया SEBI ने

सेबी के एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर जी परमार के मुताबिक दो एंटिटीज (नोटिसी 5 और 16) ने आपस में ट्रेडिंग कर गायत्री शुगर्स के शेयरों में गलत तरीके से हलचल दिखाया। एक एंटिटी (नोटिसी 4) ने इसके भाव को जान-बूझकर बढ़ाने और इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की। इस मामले में तीन एंटिटीज नोटिसी (1,2 और 3) को नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। परमार के मुताबिक इन सबके जरिए संस्थाओं ने नियामक मानदंडों और पीएफयूटीपी के नियमों का उल्लंघन किया है।

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कितना-कितना जुर्माना लगाया बाजार नियामक ने

नियमों के उल्लंघन को लेकर सेबी ने जोडिएक सॉल्यूशंस पर 6 लाख रुपये, मेहुल तुलसीदास सिमरिया, मोहन प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, सुदीप लुनिया, आकांक्षा राजेंद्र सुराना, आयुष राजेंद्र सुराना, अनीता महेंद्र सुराना, बीना आर सुराना पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा महेंद्र एन सुराना एचयूएफ, महेंद्र निहालचंद सुराना, राजेंद्र एन सुराना एचयूएफ, राजेंद्र निहालचंद सुराना, आशिक धीरूभाई सांघवी और विशाल किरणभाई सेठ पर भी बाजार नियामक ने पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सेबी के आदेश के मुताबिक मंगलभाई वालाभाई राठौड़ और रौनककुमार आर पटेल पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

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