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SEBI ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बनाए नियम, कंपनियों को तय समय में करना होगा गलत खबरों का खंडन

नए नियमों के तहत अब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को बाजार में फैली किसी भी खबर को लेकर तय समय में अपना पक्ष साफ करना होगा। सेबी ने कहा है कि अगर खबर गलत है तो कंपनियों को इसका खंडन करना होगा। सही है तो फिर इनकी पुष्टि करनी होगी। या कंपनी अपनी सफाई भी पेश कर सकती हैं

Edited By: Shubham Thakurअपडेटेड Mar 29, 2023 पर 10:13 PM
SEBI ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए बनाए नियम, कंपनियों को तय समय में करना होगा गलत खबरों का खंडन
स्टॉक मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नए आदेश जारी किए हैं।

स्टॉक मार्केट में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने नए आदेश जारी किए हैं। नए नियमों के तहत अब शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को बाजार में फैली किसी भी खबर को लेकर तय समय में अपना पक्ष साफ करना होगा। सेबी ने कहा है कि अगर खबर गलत है तो कंपनियों को इसका खंडन करना होगा। सही है तो फिर इनकी पुष्टि करनी होगी। या कंपनी अपनी सफाई भी पेश कर सकती हैं।

सेबी ने यह आदेश आज 29 मार्च को जारी किया है। इसके अलावा, सेबी ने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में होने वाले फैसलों को सामने लाने की टाइमलाइन को लेकर भी सख्त नियम बनाए हैं।

टॉप 100 कंपनियों के लिए ये हैं नए नियम

आदेश के मुताबिक, मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 100 कंपनियों को बाजार में फैली अफवाहों को 1 अक्टूबर 2023 से वेरिफाई, कंफर्म या खंडन या स्पष्ट करना होगा। इतना ही नहीं, मार्केट कैप से हिसाब से टॉप 250 कंपनियों पर यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा।

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