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'Baap of Chart' के ऑपरेटर्स पर चला SEBI का चाबुक, ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश

SEBI ने अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकार प्लेटफॉर्म ‘Baap of Chart’ के ऑपरेटरों से ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश दिया। इसमें जुर्माना, ब्याज और कानूनी लागत शामिल है। जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Aug 25, 2025 पर 10:18 PM
'Baap of Chart' के ऑपरेटर्स पर चला SEBI का चाबुक, ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश
‘Baap of Chart’ प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय था।

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने एक अनरजिस्टर्स इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म- ‘Baap of Chart’ के ऑपरेटरों से ₹18.41 करोड़ वसूलने का आदेश जारी किया है। यह प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय था। इस आदेश में मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, राहुल राव पद्मति और गोल्डन सिंडिकेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को मुख्य डिफॉल्टर के रूप में नामित किया गया है।

इस वसूली रकम में जुर्माना, ब्याज और जांच की लागत शामिल हैं, जो SEBI (Investment Advisers) Regulations का उल्लंघन करने के कारण लागू की गई थी। पहले SEBI ने इन पर निर्देश दिया था कि वे निवेशकों से लिए पैसे वापस करें और अनरजिस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज बंद करें। लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, इसलिए SEBI ने वसूली आदेश और कानूनी कार्रवाई की।

जुर्माना भरने के लिए दिया नोटिस

₹18.41 करोड़ के वसूली आदेश के साथ ही मामले से जुड़े अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी अतिरिक्त नोटिस जारी किए गए हैं। मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी को ₹21,21,000 का जुर्माना भरने का आदेश मिला है। वहीं,जादव वामसी को ₹12,36,553 और राहुल राव पद्मति को ₹2,19,000 का नोटिस जारी किया गया है।

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