मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने सिक्योरिटाइजेशन एक्टिविटी में लगे RBI-रेगुलेटेड और अन-रेगुलेटेड एंटिटीज के लिए निवेश सीमा 1 करोड़ रुपये तय करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में प्राइवेट प्लेसमेंट में निवेशकों की संख्या पर लिमिटेशन भी पेश की गईं। इसमें प्राइवेटली जारी किए गए सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट (SDI) को अधिकतम 200 निवेशकों को ऑफर करने की अनुमति मिली। अगर यह लिमिट पार हो जाती है, तो जारी किए गए इश्यू को पब्लिक इश्यू के रूप में क्लासिफाइड किया जाना चाहिए।
