रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स (आरईआईटी) अब इक्विटी से जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स माने जाएंगे। सेबी ने आरईआईटी के क्लासिफिकेशन में बदलाव कर दिया है। रेगुलेटर का यह फैसला 1 जनवरी, 2026 से लागू होगा। इससे आरईआईटी में म्यूचुअल फंड्स और स्पेशियलाइज्ड इनवेस्टमेंट फंड्स (एसआईएफ) का निवेश बढ़ेगा। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट्स ट्रस्ट्स (इनविट्स) हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में बने रहेंगे।
