म्यूचुअल फंड निवेशकों और डीमैट खाताधारकों को अपना नामांकन पूरा करने के लिए बार-बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अब एक नया सुझाव दिया है। 2 फरवरी को जारी एक कंसल्टेशन पेपर में सेबी ने सुझाव दिया है कि संयुक्त रूप से धारित म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट खातों के लिए नामांकन को वैकल्पिक बनाया जाना चाहिए। ये अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि एकल धारक के नाम पर खुले खातों मामले में, निवेशक को अनिवार्य रूप से नॉमिनेशन करना होगा।
