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SEBI का अवधूत साठे के खिलाफ बड़ा एक्शन, ट्रेडिंग अकादमी को लौटाने होंगे 546 करोड़, पेनाल्टी भी लगाई

SEBI ने साठे और अकादमी को 67.87 करोड़ रुपये डिपॉजिट करने का भी आदेश दिया है। यह पैसा सेबी के इनवेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड (IPEF) में डिपॉजिट करना होगा। सेबी ने इस मामले में फाइनल ऑर्डर 23 अक्तूबर को पारित किया

Edited By: Rakesh Ranjanअपडेटेड Oct 24, 2026 पर 12:10 PM
SEBI का अवधूत साठे के खिलाफ बड़ा एक्शन, ट्रेडिंग अकादमी को लौटाने होंगे 546 करोड़, पेनाल्टी भी लगाई
सेबी ने अकादमी और इसके फाउंडर के बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है।

सेबी ने अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी (एएसटीपीएल) और इसके फाउंडर अवधूत साठे के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मार्केट रेगुलेटर ने दोनों के 546.17 करोड़ रुपये लौटने के आदेश दिए हैं। यह पैसा अकादमी ने इनवेस्टर्स और पार्टिसिपेंट्स से वसूले थे। साठे और अकादमी पर अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट एडवायजरी और रिसर्च एनालिस्ट एक्टिविटीज में शामिल होने का आरोप है।

साठे और अकादमी को 67.87 करोड़ रुपये डिपॉजिट करने का भी आदेश 

SEBI ने साठे और अकादमी को 67.87 करोड़ रुपये डिपॉजिट करने का भी आदेश दिया है। यह पैसा सेबी के इनवेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड (IPEF) में डिपॉजिट करना होगा। सेबी ने इस मामले में फाइनल ऑर्डर 23 अक्तूबर को पारित किया। इसमें अकादमी और साठे पर 2 साल या तब तक सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन करने पर रोक रहेगी, जब तक वे रिफंड के आदेश का पालन नहीं करते। इनमें से जो भी बाद में होगा लागू होगा।

गौरी अवधूत साठे छह महीने तक मार्केट में ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकेंगी

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