सेबी ने ऑमेक्स और पांच अन्य के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ये सभी एक साल तक सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे। इन पर कुल 1.92 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इन पर मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग के नियम के पालन के लिए आर्टफिशियल पब्लिक शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने का आरोप है।
ऑमेक्स पर तीन महीनों के लिए रोक
Omaxe पर सिक्योरिटीज में ट्रांजेक्शन करने पर तीन महीने की रोक लगाई गई है। प्रमोटर्स रोहतास गोयल और जय भगवान गोयल, ग्रुप की कंपनियां ड्रीम होम डेवलेपर्स और गिल्ड बिल्डर्स पर सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह के ट्रांजेक्शन पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है।
सेबी ने 24 सितंबर को पारित किया आदेश
ऑमेक्स के पूर्व ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील गोयल को भी सिक्योरिटीज मार्केट में किसी तरह का ट्रांजेक्शन करने से एक साल के लिए रोक दिया गया है। सेबी ने यह आदेश 24 सितंबर को पारित किया। मार्केट रेगुलेटर ने कहा कि ऑमेक्स 25 फीसदी मिनिमम पब्लिक शेयरहोल्डिंग (MPS) के तय नियम का इंडिपेंडेंट पब्लिक शेयरहोल्डर्स के जरिए पालन करने में नाकाम रही।
MPS नियम के पालन के लिए आर्टफिशियल स्ट्रक्चर बनाए
मार्केट रेगुलेटर ने कहा है कि कुछ एनटिटीज ने ऑमेक्स और ग्रुप कंपनियों के पैसे से कंपनी के शेयर हासिल किए, और इस तरह से एमपीएस के नियम के पालन के लिए आर्टफिशियल शेयरहोल्डिंग स्ट्र्क्चर बनाए। ऐसे एनटिटीज को बाद में पब्लिक शेयरहोल्डर्स के रूप में दिखाया गया। सेबी ने यह भी कहा है कि ऑमेक्स और ग्रुप कंपनियों के पैसे को कई एनटिटीज के जरिए रूट किया गया और इनका इस्तेमाल उन नामों से शेयर खरीदने के लिए किया गया, जिन्हें बाद में पब्लिक शेयरहोल्डर्स दिखाया गया।
रेगुलेटर ने कुल 1.92 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
मार्केट रेगुलेटर ने इन पर 1.92 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ऑमेक्स, ड्रीम होम डेवलपर्स और गिल्ड बिल्डर्स पर 27-27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रोहतास गोयल, सुनील गोयल और जय भगवान गोयल पर 37-37 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसे सेबी के बड़े एक्शन के रूप में देखा जा रहा है।