SpiceJet का QIP हुआ क्लोज, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशल बायर्स को 48.7 करोड़ शेयरों का एलोकेशन मंजूर

SpiceJet QIP Allotment: स्पाइसजेट के ऊपर 15 सितंबर तक कुल वैधानिक बकाया 601.5 करोड़ रुपये था। स्पाइसजेट के शेयर में 20 सितंबर को पहले तेजी और बाद में गिरावट दिखी। कारोबार खत्म होने पर शेयर 3 प्रतिशत टूटकर 66.16 रुपये पर सेटल हुआ। स्पाइसजेट का मार्केट कैप घटकर 5200 करोड़ रुपये पर आ गया है

अपडेटेड Sep 21, 2024 पर 12:34 PM
Story continues below Advertisement
SpiceJet की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़कर 12,81,68,57,030 रुपये हो गई है।

नकदी संकट से जूझ रही स्पाइसजेट (SpiceJet) का 16 सितंबर को ओपन हुआ 3,000 करोड़ रुपये का QIP 20 सितंबर को बंद हो गया। कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि उसने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 61.60 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 48,70,12,986 शेयरों का एलोकेशन मंजूर किया है। QIP के लिए फ्लोर प्राइस 64.79 रुपये प्रति शेयर रखा गया था। अब कंपनी की पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़कर 12,81,68,57,030 रुपये हो गई है, जो पहले 7,94,67,27,170 रुपये थी।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स से QIP के जरिए हासिल पैसों का इस्तेमाल कंपनी लेनदारों, पट्टेदारों, वेंडर्स और फाइनेंसर्स का बकाया सेटल करने के लिए करेगी। स्पाइसजेट के ऊपर 15 सितंबर तक कुल वैधानिक बकाया 601.5 करोड़ रुपये था। कुल राशि में से 297.5 करोड़ रुपये टीडीएस से संबंधित हैं, 156.4 करोड़ रुपये कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और 145.1 करोड़ रुपये जीएसटी से जुड़े हैं।

SpiceJet को सुप्रीम कोर्ट से मिला झटका


20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें स्पाइसजेट को 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल बंद करने का निर्देश दिया गया था। इंजन लीज पर देने वालों यानि लेसर्स को स्पाइसजेट की ओर से भुगतान में चूक के कारण यह निर्देश दिया गया था। 20 सितंबर को चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले के खिलाफ स्पाइसजेट की अपील खारिज कर दी। बेंच ने कहा, ‘‘हम दखलंदाजी नहीं करेंगे। यह एक सही आदेश है।’’

Multibagger Stock: FMCG शेयर ने 4 साल में ₹10000 के बनाए ₹1 करोड़, अब स्टॉक होने जा रहा स्प्लिट

पहले दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 14 अगस्त को स्पाइसजेट को 3 एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल 16 अगस्त तक बंद करने और उन्हें लेसर्स- टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस को सौंपने का आदेश दिया था। उसके बाद स्पाइसजेट ने इस आदेश को चुनौती दी और दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस अमित बंसल की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज बेंच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखलंदाजी करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

हिंदी में शेयर बाजार स्टॉक मार्केट न्यूज़,  बिजनेस न्यूज़,  पर्सनल फाइनेंस और अन्य देश से जुड़ी खबरें सबसे पहले मनीकंट्रोल हिंदी पर पढ़ें. डेली मार्केट अपडेट के लिए Moneycontrol App  डाउनलोड करें।