सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 19 मई को टेलिकॉम कंपनियों वोडाफोन आइडिया, एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) बकाया माफ करने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है। बेंच ने वोडाफोन की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कहा, ''हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं, जो हमारे सामने आई हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती। हम इसे खारिज करेंगे।''
