जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JAL) की खरीद से जुड़े मामले में वेदांता लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) के आदेश में दखल देने से सोमवार को इनकार कर दिया। साथ ही JAL की निगरानी समिति पर NCLAT की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बड़ा नीतिगत निर्णय लेने पर भी रोक लगा दी। NCLAT ने अदाणी समूह की 14,535 करोड़ रुपये की बोली के जरिए JAL की खरीद पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वेदांता लिमिटेड ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन अब कोर्ट से भी उसे निराशा हाथ लगी है।
