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Suzlon Energy Case: सुजलॉन और उसके एग्जिक्यूटिव्स पर ₹29 करोड़ का जुर्माना, जानिए सेबी ने क्यों लिया एक्शन

Suzlon Energy Case: सुजलॉन एनर्जी पर सेबी ने 15.95 करोड़ रुपये और उसके शीर्ष अधिकारियों पर भी भारी जुर्माना लगाया है। OMS कारोबार से जुड़े एक पुराने सौदे में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी मिली कि मामला फॉरेंसिक ऑडिट और करोड़ों रुपये की पेनल्टी तक पहुंच गया? जानिए पूरी डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड May 29, 2026 पर 8:09 PM
Suzlon Energy Case: सुजलॉन और उसके एग्जिक्यूटिव्स पर ₹29 करोड़ का जुर्माना, जानिए सेबी ने क्यों लिया एक्शन
सेबी ने सुजलॉन के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पर भी जुर्माना लगाया है।

Suzlon Energy Case: कैपिटल मार्केट रेगुलटर सेबी (SEBI) ने सुजलॉन एनर्जी और उसके कुछ वरिष्ठ अधिकारियों पर कुल 29 करोड़ रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई कंपनी के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज (OMS) कारोबार के ट्रांसफर, वित्तीय खातों में कथित गड़बड़ियों और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़े मामले में की गई है। अकेले सुजलॉन एनर्जी पर 15.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

किन अधिकारियों पर कितना जुर्माना लगा?

सेबी ने कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पर भी जुर्माना लगाया है। विनोद आर. तांती पर 5.75 करोड़ रुपये, गिरीश आर. तांती पर 5.45 करोड़ रुपये, कीर्ति जे. वगाडिया पर 1.5 करोड़ रुपये और अमित अग्रवाल पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को मिलाकर कुल जुर्माना 29 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

कैसे शुरू हुई जांच?

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