Instamart पर FSSAI का शिकंजा: 9 नोटिस के बाद दबाव में Swiggy का शेयर, 2.5% तक लुढ़का

Swiggy Share Price: रेगुलेटर ने FSS एक्ट 2006 के तहत नियमों के उल्लंघन को देखते हुए नोटिस जारी किए हैं। FSSAI के मुताबिक, ग्राहकों की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Swiggy Instamart के जरिए एक्सपायर हो चुके, खराब, सड़े-गले, दूषित और असुरक्षित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई की गई

अपडेटेड Jul 13, 2026 पर 12:47 PM
FSSAI ने Swiggy Instamart के खिलाफ यह कदम कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद उठाया।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के शेयरों में 13 जुलाई को दिन में 2.6 प्रतिशत तक की गिरावट दिखी। बीएसई पर शेयर 266 रुपये के लो तक गया। कंपनी का मार्केट कैप घटकर 74000 करोड़ रुपये पर आ गया है। शनिवार को खबर आई कि फूड रेगुलेटर FSSAI ने स्विगी के क्विक कॉमर्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। प्लेटफॉर्म पर सड़े-गले और एक्सपायर हो चुके फूड प्रोडक्ट की सप्लाई के आरोप लगे हैं। FSSAI ने यह कदम कई ग्राहकों की शिकायतों के बाद उठाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस बारे में जानकारी दी। रेगुलेटर ने कहा कि उसने FSS एक्ट 2006 के तहत नियमों के उल्लंघन को देखते हुए Instamart को 9 नोटिस जारी किए हैं। FSSAI के मुताबिक, ग्राहकों की शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि Swiggy Instamart के जरिए एक्सपायर हो चुके, खराब, सड़े-गले, दूषित और असुरक्षित फूड प्रोडक्ट की सप्लाई की गई। रेगुलेटर ने प्लेटफॉर्म को डिटेल में स्पष्टीकरण देने और कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर इंस्टामार्ट के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रिटर्न करने के बाद फिर से खराब प्रोडक्ट की सप्लाई


ग्राहकों की शिकायतों के बारे में विस्तार से बताते हुए FSSAI ने कहा कि एक शिशु आहार (Infant Food Formulation) बहुत खराब और असुरक्षित स्थिति में पाया गया। इसके दूषित होने और गलत तरीके से स्टोरेज व हैंडलिंग के संकेत मिले। प्रोडक्ट को वापस करने के बाद भी, कथित तौर पर उसे दोबारा सप्लाई किया गया। इसी तरह Healthify 100% Whey Protein 1 kg' और 'Noice होमस्टाइल मद्रास मिक्सचर विद पीनट्स' को कथित तौर पर उनकी एक्सपायरी डेट के बाद सप्लाई किया गया।

'अक्षयकल्प ऑर्गेनिक एग' (Akshayakalpa Organic Egg) एक्सपायर्ड, सड़े हुए और खराब होने के संकेतों के साथ बदबूदार पाए गए। इसी तरह 'काके दा पराठा' (Kakke da Paratha) भी खराब और बदबूदार पाया गया। FSSAI ने गलत, अमान्य या ऐसे लाइसेंस नंबर भी देखे, जो मौजूद ही नहीं हैं। फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों को कथित तौर पर उनके FSSAI रजिस्ट्रेशन में दर्ज नामों से अलग नामों से लिस्ट किया जा रहा था।

रेगुलेटर ने कहा कि नोटिसों में कई गंभीर चिंताओं को उठाया गया है। इनमें सेलर को प्लेटफॉर्म पर एड करना, नियमों का पालन होने की जांच, ट्रेसेबिलिटी, फूड क्वालिटी की निगरानी, ​​ग्राहकों की शिकायतों का समाधान, फूड बिजनेस गतिविधियों की निगरानी और खाद्य सुरक्षा नियमों का सही तरीके से पालन सुनिश्चित करने को चिंताएं शामिल हैं। इस बीच इंस्टामार्ट के एक प्रवक्ता का कहना है कि कंपनी FSSAI की ओर से भेजे गए नोटिस का रिव्यू कर रही है और मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों के संपर्क में हैं।

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स्विगी ने हाल ही में सुलझाया ‘टॉइंग’ प्लेटफॉर्म के लाइसेंस का मामला

स्विगी ने शुक्रवार, 10 जुलाई को बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी थी कि उसे FSSAI से मिला प्रोहिबिशन यानि प्रतिबंध का आदेश ‘टॉइंग’ प्लेटफॉर्म के लाइसेंस को अपडेट करने से जुड़ा था। इसका खाद्य सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। 6 जुलाई, 2026 को FSSAI के कर्नाटक स्थित नामित अधिकारी ने टॉइंग प्लेटफॉर्म और लाइसेंस से संबंधित डिटेल्स पर स्पष्टीकरण मांगा था। इसके आधार पर प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया गया था।

स्विगी का कहना है कि उसने FSSAI की तरफ से उठाए गए सभी मसलों का समाधान कर लिया है और 9 जुलाई को संशोधित FSSAI लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि इस पूरे मामले में किसी प्रकार का खाद्य सुरक्षा उल्लंघन नहीं पाया गया।

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