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वेदांता पर लगा ₹27.97 करोड़ का जीएसटी जुर्माना, आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी कंपनी

Vedanta Share Price: वेदांता लिमिटेड ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ₹27.97 करोड़ के GST जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ है। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट रीकॉन्सिलेशंस से संबंधित विवाद से जुड़ा है

MoneyControl Newsअपडेटेड Apr 17, 2024 पर 9:15 AM
वेदांता पर लगा ₹27.97 करोड़ का जीएसटी जुर्माना, आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी कंपनी
Vedanta के शेयर सोमवार 16 अप्रैल को BSE पर 7.45 रुपये या 2.01% की बढ़त के साथ 378.00 रुपये के स्तर पर बंद हुए

Vedanta Share Price: खनन कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Ltd) ने मंगलवार (16 अप्रैल) को कहा कि उसे वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए ₹27.97 करोड़ का जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर(GST (Goods and Services Tax) के जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ है। यह जुर्माना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक के इनपुट टैक्स क्रेडिट रीकॉन्सिलेशंस (Input Tax Credit reconciliations) से संबंधित विवाद से जुड़ा है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, "कंपनी को अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, राउरकेला (Additional Commissioner, GST & Central Excise Commissionerate, Rourkela) के कार्यालय से एक आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें कर मांग और लागू ब्याज के साथ 27.97 करोड़ रुपये के जुर्माने की पुष्टि की गई है।"

वेदांता (Vedanta Ltd) ने तुरंत इस विवाद के संबंध में अनुकूल समाधान के लिए अपीलीय प्राधिकारियों (Appellate Authorities) के साथ आदेश के बारे में अपील करने के अपने इरादे की घोषणा की। मामले को संबोधित करते हुए अपने बयान में, वेदांता ने स्टेकहोल्डर्स को आश्वस्त किया कि उन पर जुर्माने के परिणामस्वरूप किसी भी भौतिक वित्तीय प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

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इसमें कहा गया है, "कंपनी का उक्त आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील दायर करने का इरादा है। कंपनी को इस मामले में अनुकूल परिणाम की उम्मीद है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि उक्त आदेश से कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा।"

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