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F&O के लिए नियम सख्त करेगा SEBI, क्या अब छोटे निवेशक नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग?

SEBI F&O ट्रेडिंग के नियम सख्त करने पर विचार कर रहा है। इसमें निवेशकों की योग्यता उनके इक्विटी एक्सपोजर से तय हो सकती है। रिटेल ट्रेडर्स के बड़े नुकसान के बाद यह कदम बाजार स्थिरता और निवेशकों की सुरक्षा के लिए अहम माना जा रहा है। जानिए डिटेल।

Edited By: Suneel Kumarअपडेटेड Dec 03, 2025 पर 5:27 PM
F&O के लिए नियम सख्त करेगा SEBI, क्या अब छोटे निवेशक नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग?
जिन निवेशकों का इक्विटी में बड़ा एक्सपोजर है, उन्हें ही F&O में एंट्री देने का विचार हो रहा।

मार्केट रेगुलेटर SEBI अब डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग यानी F&O में निवेशकों की एंट्री पर सख्त नियम लाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती चर्चा यह है कि कौन ट्रेडर F&O में हिस्सा ले सके, इसका फैसला उसकी इक्विटी एक्सपोजर के आधार पर किया जाए।

इसका मतलब कि किसी निवेशक के पास शेयर बाजार, इक्विटी म्युचुअल फंड या PMS में कितना निवेश है, यह उसकी योग्यता तय कर सकता है।

इक्विटी एक्सपोजर पर रहेगा जोर

सूत्रों के मुताबिक, SEBI यह देख रहा है कि डायरेक्ट स्टॉक होल्डिंग, इक्विटी म्युचुअल फंड और PMS में निवेश को एक तरह के बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसका मतलब यह है कि जिन निवेशकों का इक्विटी में बड़ा एक्सपोजर है, उन्हें ही F&O में एंट्री मिले। SEBI इस प्रस्ताव पर स्टॉक एक्सचेंजों से विस्तृत चर्चा करने की तैयारी में है।

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