निजी सेक्टर के Yes Bank के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर को बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने तगड़ा झटका दिया है। सेबी ने मंगलवार 25 जुलाई को बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर (Rana Kapoor) को 2.22 करोड़ रुपये चुकाने का नोटिस भेजा है। सेबी ने राणा को यह भी चेतावनी दी है कि अगर 15 दिनों के भीतर यह पैसा नहीं जमा होता है तो न सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हो सकती है बल्कि उनके बैंक खाते और संपत्तियों को भी जब्त किया जा सकता है। यह नोटिस राणा कपूर को बैंक के AT1 बॉन्ड्स और गलत तरीके से बेचने के आरोप में भेजा है। राणा कपूर डीएचएफएल मनी लांड्रिंग के केस में मार्च 2020 से ही जेल में हैं।
SEBI ने पहले भी भेजा था नोटिस
एटी1 बॉन्ड्स के मामले में सेबी ने राणा कपूर को पिछले साल सितंबर 2022 में जुर्माना लगाया था। उस समय राणा को 2 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया था। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। अब राणा को 15 दिनों के भीतर 2.22 करोड़ रुपये की पेनाल्टी देनी है और इसमें ब्याज और रिकवरी कॉस्ट शामिल हैं। पैसे नहीं जमा होने की स्थिति में राणा की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है और उनकी इस मामले में भी गिरफ्तारी हो सकती है।
क्या है Yes Bank के AT1 Bonds का मामला
सेबी ने जो नोटिस भेजा है, वह एटी1 (एडीशनल टियर-1) बॉन्ड्स की गलत तरीके से बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि बैंक और इसके कुछ अधिकारियों ने निवेशकों को सेकंडरी मार्केट में एटी-1 बॉन्ड बेचते समय इससे जुड़े रिस्क के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इन बॉन्ड्स की बिक्री 2016 में शुरू हुई थी और 2019 तक जारी रही। सेबी के आदेश के मुताबिक राणा की निगरानी में ही इसकी बिक्री हो रही थी। वह नियमित तौर पर टीम से अपडेट ले रहे थे और बिक्री बढ़ाने के लिए निर्देश भी देते थे जिससे अधिकारियों पर बिक्री बढ़ाने का दबाव था। इसके अलावा सेबी के आदेश के मुताबिक राणा कपूर ने प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम के अधिकारियों पर इस बात के लिए दबाव बनाया कि वे ऐसी योजना तैयार करें जिससे बैंक के ग्राहक इन बॉन्ड्स को फटाफट खरीद लें।