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31 जुलाई या 15 सितंबर? नौकरीपेशा को कब तक भरना है ITR, जानें अपनी डेडलाइन

ITR Filing 2025: अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। जो लोग सैलरीड हैं या जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें अब 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना है।

MoneyControl News
अपडेटेड Jul 21, 2025 पर 14:44
31 जुलाई या 15 सितंबर? नौकरीपेशा को कब तक भरना है ITR, जानें अपनी डेडलाइन

ITR भरने की तारीख बढ़ी
अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।

किसके लिए है ये राहत?
जो लोग सैलरीड हैं या जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें अब 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करना है।

नई टैक्स व्यवस्था का असर
ITR फॉर्म में इस साल नई टैक्स रीजीम जोड़ी गई है, इसी वजह से सिस्टम को अपडेट करने के लिए वक्त मिला।

ITR फॉर्म्स जारी
ITR-1, ITR-2, ITR-3 और ITR-4 सभी फॉर्म इनकम टैक्स वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

ITR फाइल करना जरूरी या नहीं?
अगर आप 60 साल से कम उम्र के हैं और आपकी सालाना आमदनी टैक्स छूट की सीमा से कम है, तो ITR भरना अनिवार्य नहीं है।

ऑडिट वालों की तारीखें
जिनकी अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है।
अगर अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन हैं तो 30 नवंबर 2025 है।

लेट फाइलिंग पर सजा
तय तारीख के बाद ITR भरने पर क्या होगा?
5 लाख रुपये से कम आमदनी पर 1,000 रुपये जुर्माना।
5 लाख रुपये से ज्यादा पर 5,000 रुपये।
साथ ही हर महीने 1% ब्याज देना होगा।

घाटा दिखाना चाहते हैं?
अगर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या बिज़नेस में घाटा हुआ है तो उसे अगले साल एडजस्ट करने के लिए समय पर ITR भरना जरूरी है।

गलती की तो भी मौका है
अगर ITR फाइल करते समय कोई गलती हो गई तो उसे 31 दिसंबर 2025 तक सुधारा जा सकता है। इसे रिवाइज रिटर्न कहते हैं।

अब आराम से ITR फाइल करें।
अब आपके पास और वक्त है, लेकिन आखिरी दिन का इंतजार न करें। सही समय पर ITR भरें और जुर्माना बचाएं।

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