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Crisil पर एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST के मामले में लगा ₹8 करोड़ का जुर्माना

हालांकि कंपनी को कोई खास असर आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन निवेशक और स्टेकहोल्डर अपील प्रक्रिया और भविष्य में आने वाले किसी भी संभावित फाइनेंशियल नतीजों पर बारीकी से नजर रखेंगे।

alpha deskअपडेटेड Jul 27, 2025 पर 2:12 PM
Crisil पर एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST के मामले में लगा ₹8 करोड़ का जुर्माना

Crisil Ltd को GST एक्ट, 2017 के तहत एक असेसमेंट ऑर्डर मिला है, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST के लिए ₹7,94,81,488 का जुर्माना लगाया गया है। यह ऑर्डर ऑफिस ऑफ द स्टेट टैक्स ऑफिसर, मंडवेली असेसमेंट सर्कल (साउथ चेन्नई: तमिलनाडु) द्वारा जारी किया गया था, जो 26 जुलाई, 2025 को प्राप्त हुआ।

जुर्माने की जानकारी
जानकारी विवरण
कंपनी का नाम Crisil Ltd
अथॉरिटी ऑफिस ऑफ स्टेट टैक्स ऑफिसर, मंडवेली असेसमेंट सर्कल (साउथ चेन्नई: तमिलनाडु)
कार्रवाई की प्रकृति जुर्माने की मांग
जुर्माने की राशि ₹7,94,81,488
वित्त वर्ष 2020-21
प्राप्ति की तारीख 26 जुलाई, 2025

विस्तृत विश्लेषण

यह जुर्माना CGST एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एक्सपोर्ट सर्विसेज पर GST के लिए लगाया गया है। Crisil ने कहा है कि इस ऑर्डर के परिणामस्वरूप उसे अपने फाइनेंशियल नतीजों, कामकाज या अन्य गतिविधियों पर कोई खास असर आने की उम्मीद नहीं है।

कंपनी की प्रतिक्रिया

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