आधार से पैन लिंक ना होने पर यह इनवैलिड हो जाएगा। आयकर (आईटी) विभाग ने 18 जुलाई को आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने को लेकर करदाताओं के भ्रम को स्पष्ट किया है। इनवैलिड पैन कार्डधारकों को अपना कार्ड दोबारा सक्रिय कराने के लिए जुर्माना देना होगा। आईटी विभाग ने कहा कि अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अभी भी आईटीआर फॉर्म भरने के लिए अपने पैन कार्ड का उपयोग कर सकते हैं
अपडेटेड Jul 31, 2023 पर 01:05 AM