अगर कोई व्यक्ति विदेश में काम करने के बाद इंडिया लौट आया है तो उसे इंडिया में आईटीआर फाइल करना होगा या टैक्स देना होगा या नहीं, यह दो बातों से तय होता है: फाइनेंशियल ईयर में उसका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेट्स क्या था और दूसरा यह कि उसकी इनकम विदेश में हुई या इंडिया में हुई
अपडेटेड Aug 22, 2025 पर 04:55 PM