बजट 2025 के जरिए सरकार ने सेक्शन 87ए के तहत मिलने वाले रिबेट के नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन वित्त वर्ष 2025-26 से लागू है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी टैक्सपेयर्स की स्पेशल रेट वाली इनकम है तो उसकी इनकम तय लिमिट तक होने के बावजूद सेक्शन 87ए के तहत रिबेट नहीं मिलेगा। लेकिन यह देखा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 की इनकम के मामले में भी स्पेशल रेट वाली इनकम होने पर यह रिबेट नहीं मिल रहा
अपडेटेड Aug 12, 2025 पर 05:27 PM