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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन, क्या सरकार बढ़ाएगी डेडलाइन?

Income Tax Return: इनकम टैक्स (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है। फाइनेंस ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है, लेकिन अब भी लाखों लोग रिटर्न नहीं भर पाए हैं

अपडेटेड Sep 13, 2025 पर 4:03 PM
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Income Tax Return: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ गई है।

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे हैं। फाइनेंस ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर है, लेकिन अब भी लाखों लोग रिटर्न नहीं भर पाए हैं। टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CAs) सरकार से अपील कर रहे हैं कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए क्योंकि ई-फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी गड़बड़ियां आ रही हैं। हालांकि, अभी तक सरकार की तरफ से कोई डेट बढ़ाने की बात नहीं की गई है।

क्यों बढ़ाई गई थी पहले डेडलाइन?

इस साल ITR दाखिल करने की मूल तारीख 31 जुलाई 2025 तय थी। लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। ITR फॉर्म्स और एक्सेल यूटिलिटी में अपडेट के कारण ऐसा नहीं किया गया। अब जब नई डेडलाइन भी करीब है तो फिर से पोर्टल की दिक्कतें सामने आ रही हैं।


किन टैक्सपेयर्स को है 15 सितंबर की डेडलाइन?

यह डेडलाइन उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्हें टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता। इसमें सैलरी, पेंशन, किराया, कैपिटल गेन या अन्य आमदनी वाले लोग आते हैं। इसके अलावा, छोटे कारोबारी और प्रोफेशनल्स भी जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम (सेक्शन 44AD, 44ADA, 44AE) में आते हैं, उन्हें भी 15 सितंबर तक ITR दाखिल करना होगा। यानी ITR फॉर्म 1 से 4 भरने वाले सभी लोग इस केटेगरी में आते हैं।

अब तक कितने ITR फाइल हुए?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 11 सितंबर तक 5.47 करोड़ ITR दाखिल किए जा चुके हैं। पिछले साल यानी AY 2024-25 में 7.28 करोड़ रिटर्न भरे गए थे। साफ है कि इस बार अब तक पिछली बार से काफी कम रिटर्न दाखिल हुए हैं और अब केवल 3 दिन बचे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर टैक्सपेयर्स और सीए लगातार सरकार से तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

क्या सरकार बढ़ाएगी तारीख?

सरकार की ओर से अभी तक तारीख बढ़ाने का कोई संकेत नहीं मिला है। 7 सितंबर को जारी प्रेस रिलीज में भी सरकार ने साफ कहा था कि ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर ही है। यानी जो लोग अब तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं उन्हें अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर तक ITR दाखिल नहीं करता तो उसे बाद में भी 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके लिए जुर्माना देना होगा।

तय समय के बाद ITR दाखिल करने पर 5000 रुपये लेट फीस लगेगी।

जिनकी कुल सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें केवल 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा, बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी देना पड़ेगा।

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