Income Tax Return: कई टैक्सपेयर्स का रिफंड सेम डे आ रहा, जल्द रिफंड चाहते हैं तो रिटर्न फाइलिंग में इन बातों का रखें ध्यान

Income Tax Return: आम तौर पर कम रिफंड वाले रिटर्न की प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द करता है। लेकिन, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड नहीं आया है वे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं

अपडेटेड Sep 11, 2025 पर 6:24 PM
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टैक्सपेयर्स को लगता है कि खुद रिटर्न फाइल करने में रिस्क है तो उसे किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले लेनी चाहिए।

इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख करीब आ गई है। आपको रिटर्न फाइल करने में देर नहीं करना चाहिए। कई टैक्सपेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार रिटर्न फाइल करने की 15 सितंबर की अंतिम तारीख बढ़ाएगी। लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैक्सपेयर्स को डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करने की जगह जल्द रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अंतिम तारीख को रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना रहती है। इससे आपका रिफंड अटक सकता है।

सेम डे रिफंड का पैसा बैंक अकाउंट में आया

गाजियाबाद के रहने वाले मनोहर गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 9 सितंबर को दोपहर में Return फाइल किया था। शाम तक उनका Refund उनके बैंक अकाउंट आ गया था। उन्होंने रिटर्न खुद फाइल किया था। नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुद Income Tax Return फाइल करना आसान होता है। फॉर्म 16 में उनकी ग्रॉस इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स डिडक्शन की जानकारी होती है। लेकिन, सेल्फ-एंप्लॉयड सहित दूसरे लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना उतना आसान नहीं होता।

रिटर्न में गलती होने पर आ सकता है नोटिस


एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने में गलती होने पर टैक्सपेयर्स को नोटिस आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उससे कुछ सवालों का जवाब पूछ सकता है। इसलिए टैक्सपेयर्स को लगता है कि खुद रिटर्न फाइल करने में रिस्क है तो उसे किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद ले लेनी चाहिए। खासकर उन लोगों को सीए या एक्सपर्ट्स की मदद लेनी चाहिए, जिनका रिफंड ज्यादा बन रहा है। इसकी वजह यह है कि ज्यादा रिफंड वाले मामलों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की करीबी नजर होती है।

डेढ़ महीने बाद भी नहीं आया रिफंड का पैसा

नोएडा के अंबुज शर्मा को रिटर्न फाइल किए करीब डेढ़ महीने हो गए। लेकिन, उनका रिफंड अभी तक नहीं आया है। वह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग पर लॉग-इन कर अपने रिटर्न का स्टेटस देखते हैं तो पता चलता है कि अभी उनका रिटर्न प्रोसेस नहीं हुआ है। हालांकि, उन्होंने रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद उसे ई-वेरिफाय कर दिया था। उन्होंने एक्सपर्ट की मदद से रिटर्न फाइल किया था। उन्हें इस बात का भरोसा है कि उन्होंन सही तरीके से रिटर्न फाइल किया है।

ई-फाइलिंग पोर्टल पर चेक कर सकते हैं स्टेटस

एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम तौर पर कम रिफंड वाले रिटर्न की प्रोसेसिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जल्द करता है। इससे रिफंड का पैसा भी टैक्सपेयर्स के बैंक अकाउंट में जल्द आ जाता है। लेकिन, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड नहीं आया है वे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर उनका रिटर्न अभी प्रोसेस नहीं हुआ है तो उनके लिए इंतजार करने के सिवाय कोई दूसरा नहीं है।

रिटर्न फाइलिंग से पहले ये डॉक्युमेंट डाउनलोड कर लें

अगर आपने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल से एआईएस और फॉर्म 26एएस डाउनलोड कर लेना चाहिए। सभी ट्रांजेक्शंस को चेक करने के बाद अगर आपको कोई मिसमैच नहीं दिखता है तो आप रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सही इनकम टैक्स फॉर्म को सेलेक्ट करना होगा। आपको अपने बैंक अकाउंट को रजिस्टर करना होगा। आपके बैंक अकाउंट से पैन जुड़ा होना चाहिए तभी रिफंड आपके अकाउंट में आएगा।

पहले से भरी हुई जानकारियों को एक बार चेक कर लें

आईटीआर फॉर्म भरने में कई चीजें आपको पहले से भरी हुई दिखेंगी। आपको नई टैक्स रीजीम भी पहले से सेलेक्टेड दिखेगा। आपको सिर्फ सभी जानकारियों को ध्यान से चेक करना है। आम तौर पर पहले से भरी हुई जानकारियां सही होती हैं। फिर उन्हें एक बार चेक कर लेना जरूरी है।

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आईटीआर फॉर्म सब्मिट करने के बाद उसे वेरिफाय जरूर कर दें

आपको यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके फॉर्म 16, एआईएस और फॉर्म 26 में शामिल जानकारियों पर भरोसा करना होगा। अगर किसी तरह का मिसमैच दिखता है तो आप उसे ठीक करा सकते हैं। अगर जानकारियां मैच कर रही हैं तो उनका इस्तेमाल रिटर्न फाइल करने में किया जा सकता है। रिटर्न फाइल करने के बाद उसे ई-वेरिफाय जरूर कर दें। इसके बाद ही आपका रिटर्न प्रोसेस होगा।

Rakesh Ranjan

Rakesh Ranjan

First Published: Sep 11, 2025 6:04 PM

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