ITR filling 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अब इसमें 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। यह डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही, टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की चिंता भी बढ़ती जा रही है।
ITR filling 2025: वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। अब इसमें 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। यह डेडलाइन जैसे-जैसे नजदीक आ रही, टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स की चिंता भी बढ़ती जा रही है।
गुजरात चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) और देशभर के कई टैक्स एक्सपर्ट ने सरकार से गुजारिश की है कि ITR दाखिल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे।
डेडलाइन बढ़ाने के पक्ष में तर्क
GCCI ने CBDT (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज) को लिखे पत्र में कहा कि टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स कई व्यावहारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं:
GCCI ने नॉन-ऑडिट टैक्स मामलों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर, 2025 करने की सिफारिश की है।
टैक्स पेशेवरों की समस्याएं क्या हैं?
कई चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रैक्टिशनर्स का कहना है कि पोर्टल पर गड़बड़ियों के कारण रिटर्न अपलोड करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। कई बार रिटर्न अपलोड करने के बाद एरर आ जाता है या डेटा अपडेट नहीं होता। इससे समय पर दाखिल करना मुश्किल हो जाता है।
मई में बढ़ाई गई थी डेडलाइन
इस साल मई में सरकार ने ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी थी। उस समय CBDT ने कहा था कि ITR फॉर्म और नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स के पास काफी कम समय बचा था। इसलिए रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ाई गई है।
सरकार आगे क्या कर सकती है?
अब GCCI और टैक्स प्रोफेशनल की डेडलाइन बढ़ाने की मांग के बाद गेंद सरकार के पाले में हैं। अभी ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2025 तय है। लेकिन, ITR फाइल करने में जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उसे देखकर सरकार डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
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