सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने 6 सितंबर को एक कार्यक्रम में घोषणा की कि कारों में पिछली सीटों (Rear Seats) पर सीट बेल्ट (Seat Belt) नहीं पहनने वाले यात्रियों पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। यह ऐलान हाल ही में मुंबई के रास्ते में एक दुखद कार दुर्घटना में बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री की मौत के बाद हुआ है।
रिपोर्टों में कहा गया है कि मिस्त्री पिछली सीटों पर बैठे थे और उन्होंने सीटबेल्ट नहीं पहनी हुई थी। अगर वह सीट बेल्ट लगा लेते, तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी।
गडकरी ने कहा कि सरकार अगले तीन दिनों में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसमें किसी यात्री की तरफ से सीटबेल्ट नहीं पहनने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा इसकी डिटेल दी जाएगी।
उन्होंने कहा, "पहले केवल ड्राइवर और उसके बराबर में बैठे यात्री के लिए सीटबेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन हमने पीछे की सीट के यात्रियों पर भी सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कानून के विस्तार का फैसला किया है।"
मंत्री ने आगे कहा कि एक कार दुर्घटना में साइरस मिस्त्री की मौत के कारण, हमने निर्णय लिया है कि पीछे की सीटों के लिए भी वाहनों में सीट बेल्ट बीप सिस्टम होगा।
पिछली सीट पर बेल्ट न लगाने पर पहले से ही जुर्माना
हालांकि, पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों की तरफ से सीट बेल्ट नहीं पहनने पर केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) के नियम 138 (3) के तहत 1,000 रुपए का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं।
यहां तक कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीटों पर बैठे यात्रियों पर शायद ही कभी जुर्माना लगाते हैं।
सड़क मंत्रालय की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में सीट बेल्ट नहीं पहनने के कारण 15,146 लोगों की मौत हुई। जबकि 39,102 लोग घायल हो गए थे।