दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) का नया यूजर्स चॉइस बिलिंग सिस्टम (UCB), जांच के दायरे में आ गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का कहना है कि गूगल का UCB, प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act), 2002 का उल्लंघन है। CCI ने 15 मार्च को जारी किए गए अपने आदेश में डायरेक्टर जनरल को इस बारे में जांच करने, जांच को पूरा करने और 60 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। CCI के आदेश में कहा गया है, 'आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि Google ने कॉम्पिटीशन एक्ट के सेक्शन 4(2)(a), 4(2)(b) और 4(2)(c) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसका डिटेल्ड इनवेस्टिगेशन जरूरी है।'
