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NCLAT का कदम, Google की प्ले स्टोर बिलिंग नीति पर सुनवाई पांच जुलाई तक टाली

राष्ट्रीय कंपनी विध अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की दो सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को पांच जुलाई को गर्मी की छुट्टियों के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

अपडेटेड May 24, 2024 पर 6:33 PM
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गूगल के खिलाफ उसकी प्ले स्टोर बिलिंग नीति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पांच जुलाई के लिए टाल दी।

दिवाला अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने शुक्रवार को दिग्गज आईटी कंपनी गूगल के खिलाफ उसकी प्ले स्टोर बिलिंग नीति को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई पांच जुलाई के लिए टाल दी।

राष्ट्रीय कंपनी विध अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) की दो सदस्यीय पीठ ने इन याचिकाओं पर एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद मामले को पांच जुलाई को गर्मी की छुट्टियों के बाद लिस्ट करने का निर्देश दिया।

याचिका दायर


इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ), इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन, शादी डॉट कॉम का संचालन करने वाली पीपल इंटरएक्टिव इंडिया और कुकू एफएम का संचालन करने वाली मेबिगो लैब्स ने प्ले स्टोर बिलिंग नीति के खिलाफ एनसीएलएटी के समक्ष याचिका दायर की है।

तारीख तक यथास्थिति

कार्यवाही के दौरान, ऐप डेवलपर की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ से सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। इसके तहत गूगल उन्हें नीति शर्तों को स्वीकार न करने के कारण प्ले स्टोर से हटाएगा नहीं।

हलफनामा मांगा

उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण से आग्रह किया कि वह गूगल से इस आशय का हलफनामा मांगे। गूगल के वकील ने हालांकि हलफनामा देने से इनकार कर दिया, लेकिन एनसीएलएटी को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक ऐसा नहीं करेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण 

इस पर, न्यायमूर्ति योगेश खन्ना और न्यायमूर्ति नरेश सालेचा की पीठ ने कहा कि यदि कोई प्रतिकूल कदम उठाया जाता है, तो ऐप डेवलपर गर्मी की छुट्टियों के दौरान तत्काल सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

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