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अमेरिकी जज ने जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले ट्रंप के आदेश पर लगाई रोक, 'असंवैधानिक' बताया

Birthright Citizenship Row: डोनाल्ड ट्रंप के शासकीय आदेश में कहा गया है कि ऐसे गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं। इस प्रकार वे 14वें संशोधन की दीर्घकालिक संवैधानिक गारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ट्रंप के इस कदम से न केवल विश्व भर से आए अवैध अप्रवासी प्रभावित होंगे। बल्कि भारत से आए छात्र और पेशेवर भी प्रभावित होंगे

Akhileshअपडेटेड Jan 24, 2025 पर 12:12 PM
अमेरिकी जज ने जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने वाले ट्रंप के आदेश पर लगाई रोक, 'असंवैधानिक' बताया
Birthright Citizenship Row: अमेरिकी जज ने डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता आदेश को रोक दिया है

Birthright Citizenship Row: हजारों अप्रवासियों को बड़ी राहत देते हुए एक अमेरिकी जज ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने वाले कार्यकारी आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जज ने गुरुवार को इसे 'स्पष्ट रूप से असंवैधानिक' करार दिया। 20 जनवरी को राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती घंटों में ट्रंप ने एक आदेश पर हस्ताक्षर किया। इसमें घोषणा की गई है कि भविष्य में बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के देश में पैदा होने वाले बच्चों को अब नागरिक नहीं माना जाएगा। यह आदेश देश में वैधानिक रूप से लेकिन अस्थायी रूप से रहने वाली कुछ माताओं के बच्चों पर भी लागू होगा।

क्या है ट्रंप का आदेश?

ट्रंप के शासकीय आदेश में कहा गया है कि ऐसे गैर-नागरिकों के बच्चे अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं। इस प्रकार वे 14वें संशोधन की दीर्घकालिक संवैधानिक गारंटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ट्रंप के इस कदम से न केवल दुनिया भर से आए अवैध अप्रवासी प्रभावित होंगे। बल्कि भारत से आए छात्र और पेशेवर भी प्रभावित होंगे।

जज ने बताया 'असंवैधानिक'

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