1 November 2025 New Bank Rules: हर बार नए महीने की शुरुआत से ही कुछ नियम बदलते हैं। इस बार 1 नवंबर से बैंक सेविंग अकाउंट और लॉकर के नियम बदलने वाले हैं। अब ग्राहक एक से ज्यादा नॉमिनी सेविंग अकाउंट और बैंक लॉकर के लिए बना सकते हैं। आइए जानते हैं सरकार ने नियमों में क्या बदलाव किये हैं।
क्या कहा गया है नए नियमों में
RBI के नए दिशानिर्देशों में नॉमिनेशन फेसिलिटी डिपॉजिट अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी आदि शामिल हैं। इसके तहत अब सभी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हों, कोऑपरेटिव हों या ग्रामीण बैंक, सभी को अपने ग्राहकों को नॉमिनी की सुविधा देना अनिवार्य होगा। अगर कोई ग्राहक नॉमिनी नहीं करना चाहता है, तो वह एक लिखित घोषणा देकर इससे बाहर रह सकता है। RBI ने साफ किया है कि ऐसा करने पर बैंक अकाउंट खोलने में देरी नहीं कर सकते।
बैंकों को नॉमिनी फॉर्म मिलने के तीन वर्किंग डेज के अंदर इसकी पावती (acknowledgement) देनी होगी। पासबुक या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद पर नॉमिनेशन रजिस्टर्ड लिखना होगा। साथ ही बैंक को अपने रिकॉर्ड में नामांकित व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को नॉमिनी की जरूरत के बारे में जागरूक करने के लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएं। ग्राहक किसी भी समय नॉमिनी बदल या कैंसिल कर सकेंगे और बैंक को इसकी लिखित वैरिफिकेशन तुरंत देनी होगी।
अगर किसी नॉमिनी में कानूनी गलती है और बैंक उसे अस्वीकार करता है, तो बैंक को तीन दिन के अंदर लिखित रूप से कारण बताना होगा। अगर किसी नामांकित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसका नॉमिनी अपने आप कैंसिल हो जाएगा। RBI ने पहले यह भी तय किया था कि ग्राहक की मृत्यु के बाद बैंक को 15 दिनों के अंदर दावा निपटाना होगा और देरी पर मुआवजा देना होगा।