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30 नवंबर से पहले निपटा लें पहले अपने ये 3 काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन और आ जाएगा टैक्स नोटिस

30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है। कामों की गिनती में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन आदि शामिल हैं

Sheetalअपडेटेड Nov 24, 2025 पर 11:42 AM
30 नवंबर से पहले निपटा लें पहले अपने ये 3 काम, वरना नहीं मिलेगी पेंशन और आ जाएगा टैक्स नोटिस
30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है।

30 November 2025 Deadlines: नवंबर का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही कई जरूरी कामों की डेडलाइन भी आ गई है। कामों की गिनती में पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, टैक्स से जुड़े फॉर्म और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए UPS ऑप्शन आदि शामिल हैं। अगर ये काम समय पर पूरे नहीं किए गए, तो पेंशन रुक सकती है, फाइनेंशियल प्रोसेस अटक सकते हैं या पेनाल्टी भी लग सकती है। इसलिए नवंबर खत्म होने से पहले इन सभी डेडलाइन वाले कामों को निपटाना जरूरी है।

1. UPS लेने की अंतिम तारीख

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शामिल होने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। सरकार ने इस डेडलाइन को पहले 30 सितंबर रखा था, लेकिन इसे दो महीने बढ़ाकर नवंबर के अंत तक कर दिया गया। UPS, नई पेंशन व्यवस्था (NPS) से अलग है और इसमें कर्मचारियों और सरकार दोनों का योगदान तय होता है।

UPS के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 18.5% देती है। यह व्यवस्था पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) से अलग है, जिसमें कर्मचारियों को बिना योगदान दिए अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन मिलती थी। ऐसे में जो कर्मचारी नई स्कीम चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक फैसला लेना जरूरी है।

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