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Air Ticket: फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयर टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा पैसा, मिलेगा 80% रिफंड, सरकार लाएगी नए नियम

Air Ticket Booking New Rules: भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। इमरजेंसी में फ्लाइट छूट जाने पर ट्रैवलर्स का पूरा किराया नहीं कटेगा। उन्हें 80 फीसदी किराया वापिस मिलेगा

Sheetalअपडेटेड Nov 24, 2025 पर 11:41 AM
Air Ticket: फ्लाइट से 3 घंटे पहले एयर टिकट कैंसिल करने पर नहीं कटेगा पैसा, मिलेगा 80% रिफंड, सरकार लाएगी नए नियम
Air Ticket Booking New Rules: भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है।

Air Ticket Booking New Rules: भारत में हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है। इमरजेंसी में फ्लाइट छूट जाने पर ट्रैवलर्स का पूरा किराया नहीं कटेगा। उन्हें 80 फीसदी किराया वापिस मिलेगा। सरकार जल्दे ये नियम लाने वाली है। इससे ट्रैवलर्स को एयर टिकट का पूरा नुकसान नहीं झेलाना होगा। यानी, अब अगर किसी यात्री की फ्लाइट किसी इमरजेंसी की वजह से छूट जाती है, तो उसका पूरा किराया नहीं कटेगा। अगले दो से तीन महीनों में एक नया रिफंड मॉडल लागू किया जा रहा है। नए नियमों के तहत ट्रैवलर्स को टिकट का 80% तक पैसा वापस मिल सकेगा।

अभी तक क्या होता था?

अगर कोई यात्री उड़ान से तीन घंटे पहले तक टिकट कैंसिल नहीं करता था, तो उसे नो-शो मान लिया जाता था और पूरा किराया कट जाता था। कई बार मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही थोड़ा बहुत रिफंड मिलता था, वह भी एयरलाइन की मर्जी पर निर्भर होता था।

सरकार को इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि आखिरी समय में टिकट कैंसिल करने पर ट्रैवलर्स को लगभग कोई पैसा नहीं मिलता। इसलिए अब एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस के साथ मिलकर एक नया सिस्टम बनाने का फैसला किया है।

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