परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए ही जरूरी नहीं है। बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने, प्रॉपर्टी खरीदने या दूसरे बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अगर आपने PAN नहीं दिया या गलत PAN दे दिया, तो ट्रांजैक्शन में देरी हो सकती है। ज्यादा टैक्स कट सकता है। कम्प्लायंस से जुड़ी परेशानी आ सकती है। कुछ मामलों में ट्रांजैक्शन रुक भी सकता है।
