अब अगर आपके पास पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) नहीं है तो छोटी बचत योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे । इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम (SCSS) जैसी छोटी बचत योजनाओं को शुरू करने के लिए पैन और आधार अनिवार्य हो गया है। यह नोटिफिकेशन 31 मार्च 2023 को जारी हुआ था। छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार और पैन को KYC प्रोसेस के तहत अनिवार्य किया गया है। अब सरकारी छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार जरूरी हो गया है और एक लिमिट के ऊपर निवेश होने पर पैन कार्ड भी देना होगा।
Aadhaar को लेकर क्या हैं नियम
अब स्मॉल सेविंग स्कीम्स (SSS) में निवेश शुरू करने के लिए आधार जरूरी हो गया है। हालांकि अगर PPF, SSY, NSC, SCSS या किसी अन्य छोटी बचत खाते में निवेश शुरू करते समय आधार नंबर नहीं दे पा रहे हैं तो छह महीने के भीतर इसे देना होगा। अगर अभी आधार नंबर नहीं जारी हुआ है तो आधार एनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हैं। अगर पहले से ही इसमें निवेश कर रहे हैं और आधार नहीं दिया है तो 30 सितंबर 2022 तक हर हाल में इसे दे दें। आधार नहीं देने पर 1 अक्टूबर 2023 से खाता फ्रीज हो जाएगा और यह तभी खुलेगा जब इसकी जानकारी दे देंगे।
PAN को लेकर क्या हैं नियम
वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन भी सबमिट करना होगा। अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दो महीने का वक्त मिलेगा। इसे तीन स्थितियों में हर हाल में दो महीने के भीतर दे ही देना है। पहला यह कि किसी भी समय खाते में बैलेंस 50 हजार रुपये से ऊपर पहुंच जाए, दूसरा किसी वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक क्रेडिट हो और तीसरा यह कि एक महीने में सभी विदड्रॉल और ट्रांसफर दस हजार रुपये से ऊपर हो जाए। अगर दो महीने के भीतर पैन नहीं दे पाते हैं तो यह तब तक फ्रीज रहेगा, जब तक इसे दे नहीं देते हैं।