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Aadhaar: इस काम के लिए नहीं कर सकते आधार का इस्तेमाल, EPFO ने किया डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर

Aadhar Card: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किये जाने की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Jan 19, 2024 पर 1:39 PM
Aadhaar: इस काम के लिए नहीं कर सकते आधार का इस्तेमाल, EPFO ने किया डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर
Aadhar Card: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है।

Aadhar Card: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ईपीएफओ ने आधार को जन्म तिथि (Date of Birth) के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किये जाने की डॉक्यूमेंट लिस्ट से बाहर कर दिया है। EPFO भारत के लेबर और रोजगार मंत्रालय का हिस्सा है। हालांकि, ईपीएफओ ने आधार को बाहर किये जाने के कारण भी बताए हैं। ईपीएफओ ने बताया कि आधार की जगह इन अन्य डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है।

UIDAI ने DOB प्रूफ के लिए आधार नहीं इस्तेमाल करने का ये बताया कारण

आधार को इसकी स्पेशिएलिटी के कारण आधार धारक के लिए पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में मान्यता मिली हुई है। ये एक तरह से आईडी और एड्रेस के लिए बड़ा प्रूफ है। हालांकि, इसका इस्तेमाल जन्मतिथि (DoB) प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की जारी की गई 12 अंकों की पर्सनल पहचान संख्या है। यह नंबर भारत में कहीं भी, पहचान और पते के प्रमाण के रूप में काम करता है।

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