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Pan-Aadhaar linking: 31 मार्च से पहले पैन और आधार को करें लिंक, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए इस साल मार्च के अंत तक इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है

MoneyControl Newsअपडेटेड Feb 13, 2023 पर 11:20 AM
Pan-Aadhaar linking: 31 मार्च से पहले पैन और आधार को करें लिंक, जानें स्टेप बाय स्टेप तरीका
Pan-Aadhaar Link: इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें।

Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए इस साल मार्च के अंत तक इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वरना आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। एक सरकारी एडवाइजरी के अनुसार पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इसमें देर न करें, इसे आज ही लिंक करा लें। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक उन सभी पैनधारकों को लिंक करने से छूट है जो छूट की केटेगरी में आते हैं। विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें। नहीं तो 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

अगर आप 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने या पैन से जुड़ी सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड नहीं खरीद पाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि आखिरी तारीख जल्द ही आ रही है। देर न करें, इसे आज ही लिंक करें।

आधार को पैन से SMS के जरिये करें लिंक

1 सबसे पहले UIDPAN (स्पेस) 12 डिजिट का आधार नंबर (स्पेस) पैन नंबर टाइप करें

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