Pan-Aadhar link: यदि आपने अपने दो पहचान पत्र पैन और आधार को 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं किया जाता है, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स विभाग ने पैन धारकों के लिए इस साल मार्च के अंत तक इसे आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। वरना आपका पैन एक्टिव नहीं रहेगा। एक सरकारी एडवाइजरी के अनुसार पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि इसमें देर न करें, इसे आज ही लिंक करा लें। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक उन सभी पैनधारकों को लिंक करने से छूट है जो छूट की केटेगरी में आते हैं। विभाग ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा दें। नहीं तो 1 अप्रैल 2023 से अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
