How to Prove you are Indian: आधार, पैन और राशन कार्ड से आपकी भारतीय नागरिकता साबित नहीं होगी। आप इंडियन नेशनल हैं या नहीं, इसके लिए सिर्फ 2 आईडी ही काम आएंगे। ये 2 आईडी आधार, पैन या आपका राशन कार्ड नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए अपनी जांच प्रक्रिया को सख्त करते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड को अब भारतीय नागरिकता का वैलिड प्रमाण नहीं मानने का फैसला किया है। यह कदम खासकर बांग्लादेश और रोहिंग्या समुदाय से संबंधित अवैध प्रवासियों के झूठे दस्तावेजों के जरिए नागरिकता साबित करने की कोशिशों को रोकने के लिए उठाया गया है।
अप्रैल के अंत से लागू इस नई नागरिकता नीति के तहत दिल्ली के सभी जिलों में संदिग्ध प्रवासियों की पहचान और निगरानी बढ़ा दी गई है। हर जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस का कहना है कि कई अवैध प्रवासी फर्जी तरीके से आधार, पैन और राशन कार्ड ले लेते हैं। इन्हें भारतीय नागरिकता के प्रमाण के तौर पर पेश करते हैं, जबकि अब ये डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होंगे।
कौन से डॉक्यूमेंट मान्य होंगे?
नए नियमों के तहत अब केवल दो डॉक्यूमेंट को नागरिकता का वैलिड प्रमाण माना जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं हैं, तो उसे नागरिकता के लिए अपील करने के लिए न्यायालय का सहारा लेना होगा।
हालांकि कुछ प्रवासियों के पास यूएनएचसीआर (UNHCR) के जारी शरणार्थी कार्ड भी होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि केवल शरणार्थी दर्जा, यदि भारतीय सरकार मान्यता प्राप्त न हो, तो देश में रहने का कानूनी आधार नहीं बनता। ऐसे मामलों में भी डिपोर्टेशन की प्रक्रिया लागू हो सकती है।
यह अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है जब जम्मू-कश्मीर में एक आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हुई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकांश वीजा रद्द कर दिए, सिर्फ मेडिकल, डिप्लोमैटिक या लंबे टाइम के वीजा को छोड़कर। 29 अप्रैल के बाद सभी मेडिकल वीजा भी अमान्य घोषित कर दिए गए। दिल्ली में मौजूद करीब 3,500 पाकिस्तानी नागरिकों में से अब तक 520 मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिकों में से 400 से अधिक वापस अपने देश लौट चुके हैं।