क्या होगा अगर पुरानी कंपनी के PF को नई कंपनी के साथ ट्रांसफर नहीं करेंगे? नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, जानिये नियम

EPFO: क्या आपको पुरानी कंपनी को छोड़े कई साल हो गए हैं? आपने अभी तक पुरानी कंपनी के पीएफ को ट्रांसफर नहीं किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पीएफ ट्रांसफर नहीं करने के बाद भी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट पर अभी भी ब्याज मिल रहा होगा

अपडेटेड May 05, 2025 पर 3:21 PM
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EPFO: क्या आपको पुरानी कंपनी को छोड़े कई साल हो गए हैं?

EPFO: क्या आपको पुरानी कंपनी को छोड़े कई साल हो गए हैं? आपने अभी तक पुरानी कंपनी के पीएफ को ट्रांसफर नहीं किया है? क्या आपको ऐसा लगता है कि पीएफ ट्रांसफर नहीं करने के बाद भी पुरानी कंपनी के PF अकाउंट पर अभी भी ब्याज मिल रहा होगा? यहां आपको बता दें कि पुराने इनएक्टिव EPF अकाउंट पर इंटरेस्ट बस कुछ सालों के लिए ही मिलता है। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। यहां जानिये कब तक मिलता है एनएक्टिव पीएफ अकाउंट पर ब्याज।

पीएफ नहीं ट्रांसफर करने पर होता है नुकसान

कर्मचारियों के भविष्य निधि यानी ईपीएफ (EPF) को देश में सबसे भरोसेमंद रिटायरमेंट सेविंग्स ऑप्शन में गिना जाता है। इसमें टैक्स में छूट के साथ बेहतर ब्याज दर भी मिलती है। लेकिन अगर आपने नौकरी बदलने के बाद पुराना ईपीएफ खाता नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं किया है, तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बहुत से कर्मचारी सोचते हैं कि बिना ट्रांसफर किए भी पुराने अकाउंट में ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन ऐसा केवल एक तय समय तक होता है।


नौकरी बदलने पर क्या होता है ईपीएफ अकाउंट का?

जब कर्मचारी नई नौकरी जॉइन करता है तो ईपीएफ खाता अपने आप ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए कर्मचारी को EPFO की Member Sewa Portal पर जाकर खुद ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू करना होता है। जब तक ट्रांसफर नहीं होता, पुराना PF अकाउंट जस का तस पड़ा रहता है, हालांकि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वही रहता है।

क्या बिना ट्रांसफर किए ब्याज मिलता रहता है?

हां, पुराने ईपीएफ अकाउंट पर ब्याज मिलता रहेगा लेकिन एक सीमित टाइमपीरियड तक ही मिलेगा। EPFO नियमों के अनुसार अगर किसी ईपीएफ अकाउंट में 36 महीने यानी 3 साल तक कोई योगदान नहीं होता और कर्मचारी काम नहीं कर रहा होता, तो वह खाता निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव ऐलान कर दिया जाता है। ऐसे में ब्याज मिलना बंद हो जाता है।

उदाहरण के तौर पर अगर आपने 2020 में नौकरी छोड़ी और अकाउंट ट्रांसफर नहीं किया, तो 2023 तक ही उस अकाउंट में ब्याज मिलेगा। उसके बाद वह अमाउंट बिना ब्याज के पड़ी रहेगी। मौजूदा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में ईपीएफ पर 8.25% की ब्याज दर तय की गई है, जिससे आप लंबे समय तक ब्याज का फायदा नहीं उठा पाएंगे।

क्या होता है नुकसान

पुराने अकाउंट में योगदान बंद होने पर आप कंपाउंडिंग ब्याज का फायदा नहीं उठा पाते। इसके साथ ही अगर अकाउंट में आधार, बैंक और पैन की जानकारी अपडेट नहीं है तो पैसा निकालने और अन्य सर्विस में परेशानी आएगी।

EPF खाता ट्रांसफर करने के लिए क्या करें?

EPFO Member Portal पर लॉगिन करके ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करें।

बैंक खाता, आधार और पैन की जानकारी अपडेट रखें।

पासबुक पर नजर रखें ताकि ब्याज और योगदान ट्रैक कर सकें।

जब तक जरूरी न हो, ईपीएफ से पैसा समय से पहले न निकालें।

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MoneyControl News

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First Published: May 05, 2025 3:21 PM

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